हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सिलोकड़ा गांव स्थित प्रमुख योग और आध्यात्मिक संस्था अपर्णा संस्थान के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए राज्य विधानमंडल ने Aparna Institution (Taking Over of Management and Control) Act, 2025 को पारित किया है, जो आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया है। इस कानून के तहत राज्य सरकार अब इस संस्थान के संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण को प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए अपने हाथ में ले सकेगी, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
सरकार ने यह कदम यह कहते हुए उठाया है कि यह कार्रवाई सार्वजनिक हित में है और इसका उद्देश्य संस्थान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना तथा उसकी संपत्तियों और गतिविधियों की सुरक्षा करना है। अपर्णा आश्रम सोसाइटी, जो 1973–74 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत हुई थी, लंबे समय से अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों, योग गतिविधियों और सामाजिक सेवाओं के लिए जानी जाती है।
सरकार का कहना है कि संस्थान के भीतर संगठनात्मक चुनौतियों और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए यह हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था। नए कानून के प्रावधानों के अनुसार, सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह संस्थान की समितियों, संपत्तियों, वित्तीय प्रबंधन और दैनिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करे।
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इस कदम को राज्य सरकार ने संस्थान की “सुरक्षा, स्थिरता और पारदर्शिता” सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि संस्थान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित रखते हुए बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का यह निर्णय हरियाणा के आध्यात्मिक संस्थानों और उनके प्रशासन में सुधार की व्यापक नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
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