अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) ने सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं और 120 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
आईएमसी के संयुक्त आयुक्त खोड़ा लासा की ओर से जारी आदेश में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, सुपरमार्केट, होटल, भोजनालयों और सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेताओं को प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके स्थान पर पर्यावरण अनुकूल और जैव-अवक्रमणीय विकल्प अपनाने को कहा गया है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक की डंडी वाले ईयरबड, गुब्बारे की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी और आइसक्रीम की डंडियां, थर्मोकोल से बनी सजावटी वस्तुएं, प्लास्टिक की प्लेट, कप, कटलरी और स्ट्रॉ शामिल हैं। इसके अलावा मिठाई के डिब्बों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर और स्टिरर पर भी रोक लगाई गई है।
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आदेश के तहत 120 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग और गैर-जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग सैशे का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा।
प्लास्टिक पैकेजिंग का कारोबार करने वाले व्यापारियों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अनिवार्य वैधानिक लेबलिंग संबंधी प्रावधानों का पालन करने को कहा गया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए नियमित निरीक्षण, अचानक जांच और विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए जाएंगे। आईएमसी क्षेत्र में नालियों, सार्वजनिक सड़कों, पार्कों, बाजारों और जलस्रोतों में प्लास्टिक कचरा फेंकने या गलत तरीके से निस्तारित करने पर भी रोक रहेगी।
नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से शहर की स्वच्छता बनाए रखने और गैर-जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक को खत्म करने में सहयोग की अपील की है।
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