हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले में निर्धारित ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 30 मई को लागू रहेगा और फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे तक सीमित होगा।
सरकार द्वारा जारी आदेश दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 तथा दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, मोबाइल नेटवर्क पर संचालित सभी प्रकार की डेटा सेवाएं, जिनमें 2जी, 3जी, 4जी और 5जी इंटरनेट शामिल हैं, अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इसके साथ ही बल्क एसएमएस सेवाओं और डोंगल आधारित इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है।
हालांकि, आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वॉयस कॉल सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित एसएमएस सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज सुविधाएं, कॉरपोरेट संस्थानों और घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्रॉडबैंड तथा लीज्ड लाइन इंटरनेट कनेक्शन भी जारी रहेंगे।
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सरकारी आदेश के अनुसार, इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 30 मई को रात 12:30 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का मानना है कि ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए अफवाहें फैलने या भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए यह कदम आवश्यक है।
हरियाणा सरकार ने राज्य में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
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