दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अदालत ने इस मामले को 12 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
यह याचिका उस समय अदालत के समक्ष आई जब इस मामले में पहले नियुक्त एक न्यायाधीश ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद मामला नए बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया और अब इस पर आगे की कानूनी प्रक्रिया 12 मई को पूरी होगी।
नरेश बाल्यान ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत की मांग की है। हालांकि, इस पर विस्तृत बहस अब अगली तारीख पर होगी। अदालत में दोनों पक्षों के वकील अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद न्यायालय फैसला करेगा कि उन्हें राहत दी जाए या नहीं।
और पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल को नोटिस, कोर्ट कार्यवाही का वीडियो साझा करने पर सख्ती
इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज है, क्योंकि बाल्यान पहले एक सक्रिय जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। उनकी याचिका पर आने वाला फैसला आगे की कानूनी प्रक्रिया और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई निर्धारित तिथि पर ही होगी और सभी पक्षों को अपनी दलीलें रखने का अवसर दिया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।
और पढ़ें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा से केस हटाने का अनुरोध