ओडिशा में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े आत्मदाह मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब एक महिला ने कथित उत्पीड़न और न्याय की कमी से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने जांच के दौरान दो व्यक्तियों की संलिप्तता पाई और उन्हें हिरासत में लिया। अधिकारियों के अनुसार, ये दोनों आरोपी सीधे तौर पर महिला के साथ हुए उत्पीड़न और उसके बाद आत्मदाह की घटना से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आगे की पूछताछ में यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) ने अपनी भूमिका निभाई या उसमें कमी रही।
महिला की मौत ने 2013 में लागू हुए “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम” (Prevention of Sexual Harassment Act - POSH Act) की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस अधिनियम के तहत हर संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, ताकि ऐसी घटनाओं की रोकथाम और पीड़िताओं को न्याय मिल सके।
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घटना के बाद से महिला संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन से सख्त कदम उठाने तथा कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अपराध शाखा का कहना है कि वे मामले की गहन जांच कर रहे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेंगे।
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