राजस्थान के फालोदी इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों को दो हफ्तों के भीतर दुर्घटना के कारणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सोमवार (10 नवंबर 2025) को नोटिस जारी करते हुए संबंधित विभागों को फालोदी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि फालोदी से गुजरने वाले राजमार्ग पर कितने ढाबे हैं और सड़क की स्थिति कैसी है। साथ ही, सड़क रखरखाव के लिए ठेकेदार द्वारा किन मानकों का पालन किया गया, इस पर भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 नवंबर 2025 को फालोदी में हुए सड़क हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 10 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे।
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यह दुर्घटना भरत माला हाईवे पर मटोडा गांव के पास हुई थी, जब एक टेम्पो ट्रैवलर जो बीकानेर के कोलायत मंदिर से जोधपुर की ओर जा रहा था, अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा गया।
अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सड़क सुरक्षा और रखरखाव के मानकों पर गंभीर सवाल उठाती हैं। अब इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई तय करेगा।
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