महाराष्ट्र में चर्चित ₹370 बिरयानी विवाद के बीच यूट्यूबर और पूर्व ‘बिग बॉस’ प्रतिभागी प्रणीत मोरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उनके खिलाफ महिलाओं और अन्य संवेदनशील विषयों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर एफआईआर दर्ज की है। यह मामला सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कथित अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री से जुड़ा हुआ है।
महाराष्ट्र साइबर, जो राज्य में साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की नोडल एजेंसी है, ने बताया कि एफआईआर संख्या 36/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य संबंधित व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कुछ वीडियो क्लिप्स में महिलाओं, सहमति (कंसेंट) और मृत व्यक्तियों को लेकर कथित रूप से अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। एक वीडियो में हिमांशु जांगड़ा पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जबकि दूसरे वीडियो में डॉ. सेजल पवार द्वारा मृत पुरुषों और मेडिकल शिक्षा में उपयोग होने वाले शवों पर कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिए जाने की बात सामने आई है।
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महाराष्ट्र साइबर का कहना है कि इन वीडियो को अधिक दर्शक, लोकप्रियता और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड, प्रचारित और प्रसारित किया गया। मामले की जांच के तहत प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है।
पुलिस ने कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से जिम्मेदारी के साथ सामग्री साझा करने और कानून का पालन करने की अपील की है। मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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