आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में जोड़े जाने पर सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने कहा कि चड्ढा ने राजिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए 26 अगस्त 2026 को फॉर्म-6 दाखिल किया था। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 सितंबर को उनके आवेदन को मंजूरी दी गई।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, राघव चड्ढा ने विधानसभा क्षेत्र-39 (राजिंदर नगर) के लिए फॉर्म-6 के जरिए आवेदन किया था। आवेदन संख्या 05039D6N2608261200000 बताई गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि अनिवार्य सात दिन की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने आवेदन को मंजूरी दी।
यह स्पष्टीकरण उस समय आया जब आप ने सवाल किया था कि संबंधित मतदान केंद्र के हिस्से में पहले से 746 मतदाता दर्ज थे, फिर चड्ढा का नाम किस प्रक्रिया के तहत जोड़ा गया। पार्टी ने चुनाव आयोग से इस संबंध में जवाब भी मांगा था।
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हालांकि, आप ने आयोग की सफाई को खारिज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग धांडा ने आरोप लगाया कि चड्ढा का नाम ‘बैकडोर’ से मतदाता सूची में जोड़ा गया। उन्होंने फॉर्म-6 को सार्वजनिक करने और आम मतदाताओं की तरह लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर देने की मांग की।
चुनाव आयोग ने कहा कि पात्र व्यक्ति फॉर्म-6 और जरूरी दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। मंजूरी मिलते ही नाम डेटाबेस में अंतिम क्रमांक के बाद तुरंत प्रदर्शित होने लगता है। आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जोड़े गए नामों के लिए भी इसी प्रक्रिया का उल्लेख किया है।
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