सुप्रीम कोर्ट ने करूर स्टैम्पेड मामले की सुनवाई के दौरान जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति तीन सदस्यीय होगी और इसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अजय रस्तोगी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समिति का उद्देश्य जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। समिति सीबीआई की कार्यप्रणाली, जांच की दिशा और समयसीमा पर निगरानी करेगी। अदालत ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे सीबीआई और समिति को जांच में पूरी सहायता प्रदान करें।
करूर स्टैम्पेड मामले में हुए भीड़-भाड़ और अफरातफरी के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे ने जनता और अधिकारियों के बीच चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ा दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी सौंपना आवश्यक समझा।
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पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली समिति में अन्य दो सदस्य भी शामिल होंगे, जो जांच प्रक्रिया की निगरानी, रिपोर्टिंग और अदालत के निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से जांच में तेजी आएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के हादसों की जांच पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।
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