बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। उनकी मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे।
यह आदेश दिशा के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उनके वकील निलेश ओझा के अनुसार, अदालत ने सीबीआई को सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और जांच का नेतृत्व करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मालवणी पुलिस थाने को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का भी आदेश दिया है। वकील के मुताबिक, जांच के दौरान जिस किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बिना सबूत किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाएगा।
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याचिकाकर्ता के वकील ने पहले मामले की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने प्रभावशाली लोगों और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कथित भूमिका का आरोप लगाया था। हालांकि, ये आरोप याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं और अब सीबीआई जांच के दौरान इनकी सच्चाई की पड़ताल होगी।
इससे पहले हाई कोर्ट की एक पीठ ने भी एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि हत्या के आरोपों के बावजूद केवल आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की गई थी। अदालत ने यह भी नोट किया था कि पांच साल बाद भी परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एडीआर की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
अब सीबीआई मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी और यह निर्धारित करेगी कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत हैं या नहीं।