आंध्र प्रदेश राज्य में बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को रिटेल उपभोक्ताओं को ‘ट्रू-डाउन’ शुल्क के रूप में ₹924 करोड़ वापस करने का आदेश दिया गया है। आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (APERC) ने इस फैसले को लेकर आधिकारिक रिलीज में बताया कि यह 1999 में कमीशन की स्थापना के बाद पहली बार है जब ‘ट्रू-डाउन’ राशि का भुगतान आदेशित किया गया है।
‘ट्रू-डाउन’ शुल्क वह राशि होती है जो बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई बिजली दरों को संतुलित करने के लिए लौटाई जाती है। यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। APERC ने कहा कि यह आदेश उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय राहत का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें अब तक की गई अतिरिक्त वसूली की राशि वापस मिल सकेगी।
कमीशन ने डिस्कॉम्स को निर्देश दिया है कि वे इस राशि का भुगतान जल्द से जल्द करें और उपभोक्ताओं के खातों में सीधे क्रेडिट करें। इस प्रक्रिया से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि राज्य में बिजली वितरण में विश्वास भी बढ़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे बिजली वितरण कंपनियों को भी यह संदेश जाता है कि उन्हें उपभोक्ताओं से वसूली में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।
APERC का यह निर्णय बिजली क्षेत्र में पहली बार ‘ट्रू-डाउन’ राशि के भुगतान का ऐतिहासिक उदाहरण बन गया है। यह आदेश उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों के बीच संतुलन बनाए रखने और भविष्य में उचित बिलिंग प्रथाओं को लागू करने में मदद करेगा।