आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक सनसनीखेज फैसले के तहत शुक्रवार (31 अक्टूबर 2025) को जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की निर्मम हत्या के मामले में पांच आरोपियों को मौत की सजा सुनाई।
चित्तूर की नौवीं अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने इस दोहरे हत्याकांड में दोषी पाए गए पांचों आरोपियों — चंद्रशेखर उर्फ चिंटू (ए1), वेंकट चलपति उर्फ मुलाबगिलु वेंकटेश (ए2), जयप्रकाश रेड्डी (ए3), मंजीनाथ (ए4) और वेंकटेश उर्फ गंगन्नापल्ली वेंकटेश (ए5) — को हत्या और आपराधिक साजिश के अपराध में दोषी करार दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता और नृशंसता को देखते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई।
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब 2015 में चित्तूर नगरपालिका की पूर्व मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति मोहन की कार्यालय में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। हत्या की यह वारदात राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम बताई गई थी।
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अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जो यह साबित करते हैं कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फैसले के दौरान अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी।
अभियोजन पक्ष ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया है, जबकि बचाव पक्ष ने संकेत दिया है कि वे इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
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