सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन और अन्य सह-आरोपियों को दी गई जमानत रद्द कर दी है। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसे राज्य सरकार ने दाखिल किया था। सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अभिनेता दर्शन और उनके सह-आरोपियों को रेणुकास्वामी हत्या मामले में जमानत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराध में जमानत देने से पहले सभी परिस्थितियों और साक्ष्यों की गहन जांच जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते समय आवश्यक कानूनी मानकों का सही तरह से पालन नहीं किया।
राज्य सरकार ने दलील दी थी कि आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को फिलहाल जेल में रहना चाहिए।
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रेणुकास्वामी की हत्या का मामला कर्नाटक में काफी सुर्खियों में रहा है। आरोप है कि दर्शन और उनके सहयोगियों ने व्यक्तिगत विवाद के चलते रेणुकास्वामी की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा की गई जांच में कई अहम साक्ष्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आरोपी जेल में रहेंगे और निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई तेज़ी से पूरी की जाए।
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