उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में जिम संचालक दीपक कुमार को एक कारोबारी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह गिरफ्तारी कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए एहतियाती कार्रवाई के तौर पर की गई।
पुलिस ने बताया कि कोटद्वार कोतवाली में कारोबारी संजीव टोंक की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दीपक ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बीएनएस की धारा 196 और 115 भी जोड़ी। पुलिस के मुताबिक, उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि दीपक ने शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने बताया कि शांति भंग और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए दीपक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस प्रावधान के तहत संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए एहतियाती गिरफ्तारी की जा सकती है।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत गुरुवार देर शाम कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया।
दीपक इस साल जनवरी में उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम में ‘बाबा’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताने वाले कुछ लोगों का विरोध किया था। बहस के दौरान उन्होंने खुद को ‘मोहम्मद दीपक’ बताया था।
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