केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने प्रमुख वेलनेस और स्लिमिंग सेवा प्रदाता कंपनी वीएलसीसी (VLCC) पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि कंपनी अपने स्लिमिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे कर रही थी।
आधिकारिक बयान के अनुसार, वीएलसीसी के विज्ञापनों में यह दावा किया जा रहा था कि ग्राहक केवल एक ही सत्र में तेजी से वजन कम कर सकते हैं और शरीर की इंच घटा सकते हैं। ये दावे उस स्वीकृति से कहीं अधिक थे, जो कंपनी को अपने कूलस्कल्प्टिंग (CoolSculpting) मशीन के उपयोग के लिए दी गई थी।
CCPA ने स्पष्ट किया कि इस तरह के भ्रामक दावे उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं और अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा करते हैं। प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह ऐसे विज्ञापनों को तुरंत बंद करे और उपभोक्ताओं को तथ्यात्मक जानकारी ही उपलब्ध कराए।
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अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है, ताकि कंपनियां अपनी सेवाओं के बारे में सही जानकारी दें और झूठे वादों से ग्राहकों को आकर्षित न करें।
कूलस्कल्प्टिंग मशीन को केवल सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन वीएलसीसी ने इसे एक क्रांतिकारी स्लिमिंग समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। CCPA के अनुसार, यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य और भरोसे से भी खिलवाड़ है।
यह मामला उन बढ़ते मामलों में से एक है, जिनमें कंपनियां तेजी से वजन घटाने के नाम पर भ्रामक दावे कर रही हैं। प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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