पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करने वाले वकील निखिल सराफ को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। मोहाली स्थित उनके फार्महाउस पर तोड़फोड़ और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
अधिवक्ता निखिल सराफ ने शुक्रवार देर रात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद राज्य की एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि मोहाली के माजरी क्षेत्र में स्थित उनके फार्महाउस को गिराया जा सकता है। मामले की तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने विशेष पीठ का गठन किया।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि 11 सितंबर तक सराफ के फार्महाउस के खिलाफ कोई ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रस्तावित कार्रवाई नवंबर 2024 में जारी एक नोटिस और 2 सितंबर को पारित आदेश पर आधारित है। यदि आगे कोई कार्रवाई जरूरी हुई तो वह 11 सितंबर के बाद ही की जाएगी।
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यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने सराफ की जनहित याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। याचिका में ईडी द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को भेजे गए एक पत्र के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की गई है।
याचिका के अनुसार, ईडी ने 12 अगस्त को कथित भ्रष्टाचार के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। आरोपों में सरकारी तबादलों और नियुक्तियों, टेंडर तथा अन्य आधिकारिक कामकाज को प्रभावित करने की बात कही गई है।
याचिका में दावा किया गया कि निजी व्यक्ति नितिन गोहल कथित तौर पर सरकारी लाभ चाहने वालों और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर घुमन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। आरोपों में गोपनीय दस्तावेज लीक करने, हथियार लाइसेंस और सरकारी मंजूरियां दिलाने के बदले धन लेने जैसी बातें भी शामिल हैं।
हालांकि, इन आरोपों की अदालत में पुष्टि नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल ध्वस्तीकरण कार्रवाई को रोक दिया है, लेकिन उसने इस कार्रवाई को सराफ की जनहित याचिका से जोड़ने संबंधी कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।
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