कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बिकला शिव हत्या मामले में बीजेपी विधायक बायराथी बसवराज को अंतरिम अग्रिम जमानत (ad-interim anticipatory bail) प्रदान की। यह आदेश अवकाश पीठ (vacation bench) द्वारा सुनाया गया, जिसमें न्यायमूर्ति जी. बसवराजू शामिल थे।
अदालती सुनवाई में बायराथी बसवराज के वकील ने बताया कि विधायक पिछले पांच महीनों से जांच में सहयोग के लिए तैयार थे, लेकिन अब तक उन्हें सीआईडी द्वारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया।
अंतरिम जमानत का आदेश सुनाते हुए पीठ ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ से 19 दिसंबर तक सुरक्षा प्राप्त की थी, और मामले की परिस्थितियों तथा जांच अधिकारी के कार्यों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य याचिका (अग्रिम जमानत के लिए) के निपटारे तक इस चरण में बिना मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए, अंतरिम जमानत देना उचित और न्यायसंगत है।"
और पढ़ें: हिंदुओं पर हमले बंद करें, सुवेंदु ने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिशन से किया अनुरोध
इस आदेश से विधायक को मुख्य अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय होने तक संरक्षण प्राप्त होगा। यह कदम उन परिस्थितियों में आया है जब आरोपों की गंभीरता के बावजूद विधायक ने जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई थी।
कर्नाटक में यह मामला काफी सुर्खियों में रहा है और राजनीतिक दृष्टि से भी इसे काफी महत्व दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल अंतरिम जमानत है और मुख्य याचिका पर निर्णय होने के बाद ही अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।
और पढ़ें: केरल कैबिनेट के नैटिविटी कार्ड फैसले की वैधता पर वी. मुरलीधरन ने उठाए सवाल