पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 मई हिंसा मामलों और पांच अन्य मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 73 वर्षीय इमरान खान अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो लिंक के माध्यम से पेश हों।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल मजोका ने मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को अग्रिम जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी की ओर से अधिवक्ता शम्सा कयानी अदालत में पेश हुईं। The Indian Witness की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक की अगली तारीख पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
9 मई से जुड़े मामलों के अलावा, इमरान खान के खिलाफ हत्या के प्रयास और कथित तौर पर फर्जी रसीदें जमा करने जैसे कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। इसके साथ ही, तोशाखाना उपहारों से जुड़ी कथित फर्जी रसीदों के मामले में बुशरा बीबी के खिलाफ भी एक अलग केस दर्ज किया गया है।
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इसी बीच, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौधरी आमिर ज़िया ने भी बुशरा बीबी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी और मामले को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया। बुशरा बीबी के खिलाफ रमन पुलिस थाने में शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
9 मई के मामले 2023 में इस्लामाबाद में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा की गई हिंसा और तोड़फोड़ से जुड़े हैं। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान अप्रैल 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद से कई मामलों का सामना कर रहे हैं। तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में एक अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को 17-17 साल की सजा सुनाई है।
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