अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के बीच रोड आइलैंड की एक संघीय अदालत ने शुक्रवार (31 अक्टूबर 2025) को ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया कि वह लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लाभों को बंद न करे। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह आपात निधि (contingency funds) का उपयोग कर इन लाभों का भुगतान जारी रखें।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन मैककोनेल ने इस संबंध में एक अस्थायी आदेश जारी किया। यह आदेश नगर निकायों, गैर-लाभकारी संगठनों और एक यूनियन की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) द्वारा शनिवार से SNAP लाभ निलंबित करना अवैध है।
न्यायाधीश ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निर्णय लाखों लोगों को अपूरणीय हानि पहुंचा सकता है। लोग अपने परिवार के भोजन के लिए फंड की उपलब्धता को लेकर भयभीत हैं।”
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SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) के तहत करीब 4.2 करोड़ निम्न-आय वाले अमेरिकी नागरिक हर महीने $8.5 से $9 अरब की खाद्य सहायता प्राप्त करते हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि जब तक कांग्रेस नया बजट पारित नहीं करती, USDA के पास इन भुगतानों के लिए कानूनी अधिकार नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि USDA के पास अभी भी $5.25 अरब की आपात निधि मौजूद है, जिसका उपयोग "कार्यक्रम संचालन को जारी रखने के लिए आवश्यक" परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसके अलावा लगभग $23 अरब की एक अन्य निधि भी उपलब्ध है, जिससे लाभार्थियों को सहायता दी जा सकती है।
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