वेलाचेरी से कांग्रेस विधायक ने निर्वाचन आयोग (ECI) के अयोग्यता नोटिस को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। निर्वाचन आयोग ने विधायक से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि उन्हें 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी खर्च का सही खुलासा न करने पर अयोग्य क्यों न ठहराया जाए।
आयोग का आरोप है कि विधायक ने अपने चुनावी खर्च का विवरण अधूरा और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया है। नियमों के अनुसार, हर प्रत्याशी को चुनाव में किए गए खर्च का विस्तृत ब्यौरा देना होता है और किसी भी प्रकार की चूक या गलत जानकारी कानूनी कार्रवाई और अयोग्यता का कारण बन सकती है।
विधायक ने अपनी याचिका में कहा है कि निर्वाचन आयोग का नोटिस मनमाना है और उन्हें बिना उचित आधार के निशाना बनाया जा रहा है। उनका तर्क है कि उन्होंने चुनाव खर्च से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी नियमों के अनुसार प्रस्तुत की है। इसके बावजूद आयोग ने जल्दबाज़ी में यह नोटिस जारी किया।
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मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में विधायक ने यह भी आग्रह किया है कि अदालत निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाए और उन्हें अपने पद पर बने रहने की अनुमति दे।
इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस विधायक ने नियमों का उल्लंघन किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसे "राजनीतिक बदले की कार्रवाई" करार दे रही है।
अदालत अब इस याचिका पर सुनवाई करेगी और तय करेगी कि क्या निर्वाचन आयोग का नोटिस उचित है या नहीं।
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