राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला एक भाषण से जुड़ा है जो कथित रूप से अमेरिका में दिया गया था।
पिछले साल 28 नवंबर को मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत का कहना था कि भाषण भारत के बाहर हुआ था, इसलिए यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) से बाहर है।
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राहुल गांधी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी ओर से दलील दी गई कि भाषण की सामग्री को लेकर दर्ज शिकायत पर उचित सुनवाई होनी चाहिए और निचली अदालत का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला न केवल अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ कई राज्यों में इस तरह की शिकायतें दर्ज की गई हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हाईकोर्ट यह तय करता है कि मामला भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो राहुल गांधी को आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, यदि अदालत निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखती है, तो मामला यहीं समाप्त हो जाएगा।
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