दिल्ली सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु को छह वर्ष एक समान करने और स्कूल शिक्षा के “फाउंडेशनल स्टेज” को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के अनुरूप पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।
शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा शुक्रवार को जारी सर्कुलर में कहा गया कि इस बदलाव के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही स्कूलों के साथ साझा किए जाएंगे। वर्तमान में फाउंडेशनल स्टेज में दो कक्षाएं — नर्सरी और केजी — शामिल हैं, उसके बाद कक्षा 1 होती है। वर्तमान में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 3+, 4+ और 5+ वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप बच्चों के शैक्षणिक विकास को मजबूत करने और प्रारंभिक शिक्षा में समानता लाने के लिए उठाया गया है। नई नीति के तहत फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संरचना में सुधार किया जाएगा।
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DoE के अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव के तहत स्कूलों को प्रवेश प्रक्रियाओं और पाठ्यक्रम योजना में संशोधन करना होगा। इसके अलावा, अभिभावकों को समय रहते नई आयु सीमा और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा, ताकि सभी बच्चे सुचारू रूप से नए नियमों के अनुसार दाखिला ले सकें।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय प्रारंभिक शिक्षा को और अधिक व्यवस्थित और समान बनाने में मदद करेगा, साथ ही बच्चों की समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाएगा।
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