दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया है कि वह उन एनईईटी (NEET) उम्मीदवारों के लिए एक शिकायत निवारण पैनल का गठन करे, जिन्हें परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अदालत ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा समय तकनीकी कारणों से व्यर्थ गया है, उनकी स्थिति का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं होने के बावजूद परीक्षा समय का नुकसान उनके परिणामों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसलिए एनटीए को पारदर्शी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जिनमें कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि तकनीकी खराबी और प्रबंधन की समस्याओं के कारण वे निर्धारित समय में परीक्षा पूरी नहीं कर पाए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कई परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गए और परीक्षा शुरू होने में देर हुई, जिससे उन्हें नुकसान हुआ।
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हाईकोर्ट ने कहा कि एनटीए को सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की शिकायतों का निष्पक्ष और तेज़ समाधान हो। अदालत ने सुझाव दिया कि विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए जो हर मामले की जांच करे और प्रभावित अभ्यर्थियों को उचित राहत प्रदान करे।
यह आदेश मेडिकल प्रवेश परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और तकनीकी समस्याओं से प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए अहम माना जा रहा है।
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