केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) सोशल मीडिया सामग्री पर नोटिस भेजने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आईटी नियम 2021 में संशोधन करेगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य स्तर पर जूनियर पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अतिक्रमण गतिविधियों को रोकना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री हटाने के आदेशों की समय-समय पर समीक्षा करना है।
सूत्रों ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि यह नई सुरक्षा उपाय सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में संशोधन के जरिए इस सप्ताह ही लागू कर दिए जाएंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “इस बदलाव से सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। अब कोई भी आदेश पास करने से पहले कारण सहित सूचित किया जाएगा और आदेश केंद्रीय सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च पदस्थ अधिकारी और राज्य स्तर पर उप निरीक्षक जनरल द्वारा पास किए जाएंगे।”
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इस संशोधन का उद्देश्य सोशल मीडिया कंपनियों को भेजे जाने वाले हटाने के नोटिस की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है और सुनिश्चित करना है कि केवल वरिष्ठ अधिकारी ही ऐसे आदेश जारी करें। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि राज्य और केंद्रीय सरकार के स्तर पर सोशल मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटाने के आदेशों की नियमित समीक्षा की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की मनमानी कार्रवाई या गैर-जरूरी कंटेंट हटाने की घटनाओं को रोका जा सके।
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