कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में मुख्य सड़कों पर ठेले और स्टॉल लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाने की नई नीति की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य शहरों की भीड़ और ट्रैफिक जाम को कम करना तथा सड़क पर व्यवस्थित व्यापार सुनिश्चित करना बताया गया है।
नई नीति के तहत मुख्य मार्गों और व्यस्त सड़क किनारों पर किसी भी प्रकार के ठेले, छोटे दुकानों और फुटपाथ विक्रेताओं की अनुमति नहीं होगी। जो भी विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, फ्लेक्स बैनर और विज्ञापन पोस्टर लगाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी अब ऐसे फ्लेक्स बैनर हटाने और इसके लिए जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होंगे।
डीके शिवकुमार ने बताया कि यह निर्णय शहरों में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि ठेले और अव्यवस्थित विज्ञापन सड़कों पर विज़ुअल प्रदूषण और यातायात में बाधा पैदा कर रहे हैं। नई नीति का पालन न करने वालों को चेतावनी देने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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इस नीति के लागू होने से व्यापारियों को नियत स्थानों पर ही अपने स्टॉल लगाने की अनुमति होगी। साथ ही नगर निगम और संबंधित विभाग समय-समय पर सड़कों की निगरानी करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल शहरों में सफाई और सुव्यवस्था बढ़ेगी, बल्कि पैदल यात्रियों और आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
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