कोच्चि, 6 अगस्त 2025:
केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि राजमार्गों पर जब तक जनता को सुरक्षित, निर्बाध और नियंत्रित पहुंच नहीं मिलती, तब तक उनसे टोल वसूलना अनुचित है।
न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 544 (Edappally-Mannuthy खंड) पर अगले चार हफ्तों के लिए टोल वसूली को निलंबित कर दिया है। यह आदेश सार्वजनिक याचिकाओं और यात्रियों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए दिया गया।
अदालत की टिप्पणी:
न्यायमूर्ति बेहानान थॉमस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा:
“जब जनता को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, तो उनसे टोल वसूलना न्याय और अनुबंध दोनों के विरुद्ध है।”
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एनएचएआई (NHAI) का तर्क:
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अदालत में तर्क दिया कि टोल वसूली रोकने से कॉन्क्ट्रैक्ट लॉ (ठेके की शर्तों) के तहत कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा व अधिकारों के सामने संविदात्मक तर्क गौण हैं।
पृष्ठभूमि:
- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि NH-544 के इस खंड पर खस्ताहाल सड़क, निर्माण कार्य और अव्यवस्थित यातायात के कारण यात्रा असुरक्षित हो गई है।
- इसके बावजूद टोल वसूली जारी थी, जिससे यात्रियों में असंतोष था।
सामाजिक प्रतिक्रिया:
यात्रियों, नागरिक संगठनों और लोक प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
ट्रैफिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश राष्ट्रीय स्तर पर टोल नीतियों की समीक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है।
अब अदालत ने केंद्र और NHAI से चार हफ्तों के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने की रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद टोल व्यवस्था पर आगे फैसला लिया जाएगा।
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