केरल हाईकोर्ट ने पालीक्करा टोल प्लाज़ा पर टोल वसूली पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे की सुनवाई के दौरान सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों पर ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि टोल निलंबन से राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव और यातायात नियंत्रण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि टोल संग्रह को बहाल करने का निर्णय जनहित और सुचारु यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पालीक्करा टोल प्लाज़ा को लेकर स्थानीय निवासियों और यात्रियों की शिकायतें लंबे समय से जारी थीं। उनका कहना था कि टोल शुल्क अत्यधिक है और टोल के कारण यात्रियों को लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि टोल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चालकों को न्यूनतम असुविधा हो और टोल प्लाज़ा पर पर्याप्त लेन और स्टाफ की व्यवस्था की जाए।
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अदालत ने राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया कि वे यातायात जाम और संरचनात्मक समस्याओं का समाधान शीघ्र करें। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अदालत इस मामले की आगे की कार्यवाही की निगरानी करती रहेगी ताकि जनता के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
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