राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत, बडगाम ने मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को अमेरिका में रह रहे कश्मीरी लॉबिस्ट और कार्यकर्ता डॉ. सैयद गुलाम नबी फई की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। डॉ. फई (77) वॉशिंगटन स्थित कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और ‘वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस’ (WFPJ) के चेयरमैन भी हैं।
अदालत ने अपने आदेश में बडगाम के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वह डॉ. फई की अचल संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से कुर्क कर अपने कब्जे में लें। इनमें बडगाम जिले के वडवान गांव में स्थित खेवट नंबर 60, सर्वे नंबर 466 मिन के अंतर्गत 1 कनाल और 2 मरले भूमि, तथा चट्टाबुग गांव में स्थित खेवट नंबर 136, सर्वे नंबर 343 मिन के अंतर्गत 11 मरले भूमि शामिल है।
विशेष एनआईए न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यकता पड़े तो बडगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जिला कलेक्टर को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कानून के प्रावधानों के तहत की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
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डॉ. सैयद गुलाम नबी फई पर लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों और विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त कर देश के खिलाफ प्रचार करने के आरोप लगते रहे हैं। एनआईए द्वारा दर्ज मामलों में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसी क्रम में अदालत ने यह कदम उठाया है, ताकि कथित अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की जा सके।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर कुर्की की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और संबंधित जमीनों का रिकॉर्ड सत्यापन किया जा रहा है।
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