सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रही चुनाव विवाद से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
यह मामला भाजपा नेता विजय बघेल की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में चल रही प्रक्रिया को रोकने का कोई आधार नहीं है। अदालत के फैसले के बाद अब चुनाव विवाद मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कार्यवाही जारी रहेगी।
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भूपेश बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि मामले में आगे की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।
गौरतलब है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने 2018 से 2023 तक राज्य की सरकार का नेतृत्व किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनी।
वहीं, भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और दलीलों पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक रूप से भी इस मामले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अंतिम निर्णय अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सुनवाई और उसके आदेश पर निर्भर करेगा। मामले में दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें अदालत के सामने रखेंगे।
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