असम में तीन विदेशियों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता मिली: हिमंत
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत अब तक तीन विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक केवल 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तीन को मंजूरी दी जा चुकी है और शेष नौ पर विचार किया जा रहा है।
सीएम सरमा ने कहा कि नागरिकता देने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानून के प्रावधानों के तहत की जा रही है और प्रत्येक आवेदन की विस्तृत जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद असम में नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
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सरकार के अनुसार, सीएए के प्रावधानों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जानी है।
मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी स्पष्ट किया कि सीएए को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए और यह केवल उन्हीं पर लागू होगा, जो निर्धारित तारीख से पहले भारत आए हैं और पात्रता मानदंड पूरे करते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घोषणा से असम में सीएए को लेकर चल रही बहस एक बार फिर तेज़ हो सकती है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
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