मुंबई के प्रसिद्ध और पुराने आइसक्रीम आउटलेट 'रुस्तम' के खिलाफ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए ने गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के बाद रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई मुंबई के चर्चगेट स्थित वीर नरिमन रोड पर ब्रेबॉर्न स्टेडियम हाउस में मौजूद रुस्तम आइसक्रीम पार्लर के खिलाफ की गई। एफडीए की जांच में परिसर में कई गंभीर खामियां पाई गईं। अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान वहां जिंदा चूहे और मक्खियां मिलीं। इसके अलावा कोल्ड चेन व्यवस्था में खराबी, जरूरी रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं करना और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का भंडारण जैसी अनियमितताएं भी सामने आईं।
एफडीए ने बताया कि पार्लर ने खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत निर्धारित अनुसूची-4 के स्वच्छता मानकों का उल्लंघन किया है। इन गंभीर कमियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।
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रुस्तम आइसक्रीम पार्लर मुंबई के सबसे पुराने और लोकप्रिय आइसक्रीम आउटलेट्स में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1953 में के. रुस्तम ईरानी ने की थी। यह अपने खास आइसक्रीम सैंडविच के लिए प्रसिद्ध है और लंबे समय से मुंबई की खान-पान संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है।
एफडीए ने इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की है। धुले स्थित होटल पाटीलवाड़ा का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस भी वैध लाइसेंस के बिना संचालन करने के कारण निलंबित किया गया। यह खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों के लाइसेंस संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन था।
वहीं, नागपुर के पंचपौली स्थित हीरा स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस भी निलंबित किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां खाद्य उत्पादन के समय परिसर में एक मृत चूहा पाया गया था, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया।
एफडीए ने कहा है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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