महिला को गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके शारीरिक अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट देश दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महिला को अनिच्छा से गर्भ जारी रखने को मजबूर करना उसके शारीरिक व मानसिक अधिकारों का उल्लंघन है और वैवाहिक कलह में गर्भपात अपराध नहीं।
अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष: ईरान ने बातचीत की पेशकश की, पाकिस्तान ने काबुल को दी चेतावनी कोई भी पहुंच से बाहर नहीं विदेश