निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण, संसद के कानून बनने तक के लिए था फैसला देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर उसका फैसला केवल अस्थायी व्यवस्था थी, जो संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक संवैधानिक रिक्तता को भरने के लिए दिया गया था।