सिर्फ दोस्ती किसी पुरुष को नाबालिग से संबंध बनाने का अधिकार नहीं देती: दिल्ली हाईकोर्ट देश दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दोस्ती के आधार पर कोई पुरुष नाबालिग लड़की से यौन संबंध बनाने का दावा नहीं कर सकता। कानून नाबालिग की सुरक्षा को सर्वोच्च मानता है।