सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, तीन हफ्तों में सरेंडर करने का निर्देश जुर्म सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर तीन हफ्तों में सरेंडर करने का आदेश दिया; एसीबी ने टेंडर में हेरफेर के आरोप में दर्ज किया है मामला।
केंद्र चला रहा है सुधार अभियान: कैंटोनमेंट क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और सुगम जीवन पर जोर – राजनाथ सिंह देश