सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, तीन हफ्तों में सरेंडर करने का निर्देश जुर्म सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर तीन हफ्तों में सरेंडर करने का आदेश दिया; एसीबी ने टेंडर में हेरफेर के आरोप में दर्ज किया है मामला।
UN में पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जयशंकर का जवाब, बोले- आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है विदेश