कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X कॉर्प की हटाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की देश कर्नाटक हाईकोर्ट ने X कॉर्प की हटाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की; अदालत ने कहा कि प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
बलवंत सिंह राजोआना की मेंटल हालत पर वकील ने जताई चिंता, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- फांसी में देरी के लिए कौन जिम्मेदार देश