16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से संबंध को यौन शोषण न माना जाए: सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह की राय देश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को यौन शोषण नहीं माना जाना चाहिए।