ऑटिज़्म के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी क्लिनिकल सेवा के रूप में नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज़्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी को क्लिनिकल सेवा के रूप में नहीं दिया जा सकता। बिना वैज्ञानिक प्रमाण ऐसे इलाज का प्रचार अवैध और भ्रामक है।
ईरान में जासूसी के आरोप में मौतें: जून 2025 के इजराइल युद्ध के बाद से मोसाद से जुड़े आरोपियों की सूची विदेश