ऑटिज़्म के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी क्लिनिकल सेवा के रूप में नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज़्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी को क्लिनिकल सेवा के रूप में नहीं दिया जा सकता। बिना वैज्ञानिक प्रमाण ऐसे इलाज का प्रचार अवैध और भ्रामक है।
अमेरिकी संग्रहालय तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से हटाई गईं तीन कांस्य मूर्तियाँ भारत को लौटाएगा देश
पंजाब में रिश्वतखोरी का मामला: मारपीट केस में आरोपी को बचाने के बदले ₹1.25 लाख मांगने पर ASI गिरफ्तार देश