दिल्ली दंगा 2020 मामले में आरोपी शाहरुख पठान ने चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दायर अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। शनिवार को कड़कड़डूमा अदालत ने उनकी याचिका का निपटारा कर दिया। पठान ने शादी समारोह में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था।
अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस लेने का फैसला किया गया। इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, याचिका वापस लेने के कारणों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है।
शाहरुख पठान वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी हैं। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान कई इलाकों में तनाव और हिंसक घटनाएं हुई थीं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए और जान-माल का नुकसान हुआ था।
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पठान का नाम दिल्ली दंगों के दौरान सामने आया था और उनके खिलाफ आपराधिक मामले में न्यायिक कार्यवाही चल रही है। वह इस मामले में जेल में हैं और अदालत में उनकी जमानत से संबंधित याचिकाएं समय-समय पर सुनवाई के लिए आती रही हैं।
इस बार उन्होंने पारिवारिक समारोह में शामिल होने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिए राहत मांगी थी। उनकी याचिका में तीन दिन की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया था, ताकि वह अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल हो सकें।
हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिका वापस ले ली गई। कड़कड़डूमा अदालत द्वारा याचिका का निपटारा किए जाने के बाद फिलहाल इस आवेदन पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
दिल्ली दंगा मामले में विभिन्न आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में सुनवाई जारी है। शाहरुख पठान से जुड़े मामले में भी आगे की न्यायिक प्रक्रिया संबंधित अदालत के समक्ष जारी रहेगी।
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