दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ दर्ज शिकायत पर कश्मीरी गेट थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह शिकायत सितंबर 2025 में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सरकारी अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणी से संबंधित है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-04, राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर, नई दिल्ली के अश्वनी पंवार ने 3 अक्टूबर को इस मामले में आदेश जारी किया। मामला राम निवास शर्मा बनाम श्रीमती रेखा गुप्ता के नाम से दर्ज है। अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद कश्मीरी गेट थाने के एसएचओ को मामले की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे होगी। शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 223 के तहत दायर की गई है। इसके साथ बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत भी आवेदन दिया गया है।
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शिकायत के अनुसार, कथित टिप्पणी 23 सितंबर 2025 को कश्मीरी गेट आईएसबीटी में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इस कार्यक्रम में दिल्ली परिवहन निगम की दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत की गई थी।
शिकायत में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों के कामकाज की तुलना भगवान हनुमान से की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह टिप्पणी सरकारी अधिकारियों और आम लोगों की मौजूदगी में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की गई।
हालांकि, अदालत ने फिलहाल मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। अदालत ने केवल पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार पेश हुए।
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