अमित शाह के भतीजे बनकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भतीजे के रूप में खुद को प्रस्तुत कर एक व्यवसायी से धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि वह राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए चमड़े की आपूर्ति का ₹90 करोड़ का सरकारी टेंडर दिला सकता है।
आरोपी पर आरोप है कि उसने उच्च स्तर पर संपर्क होने का झूठा दावा कर शिकायतकर्ता को प्रभावित करने की कोशिश की। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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अदालत ने कहा कि मामले में आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और प्रारंभिक साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के अपराध उच्च पदाधिकारियों की छवि धूमिल करने के साथ-साथ समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर दबाव डालने की आशंका बनी रहती है।
यह मामला उच्च पदों के नाम पर धोखाधड़ी कर अवैध लाभ लेने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी सवाल खड़ा करता है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी के नेटवर्क में और लोग शामिल हैं।
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