दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना आवश्यक है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को ही अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी।
दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि सीजेपी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) की जवाबदेही के मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए आवेदन दिया था। पुलिस ने कम समय में आवेदन मिलने के साथ संगठन के पिछले प्रदर्शनों के दौरान नियमों के पालन से जुड़े मामलों पर भी विचार किया।
नूपुर प्रसाद के मुताबिक, कानून-व्यवस्था की स्थिति, अन्य संगठनों की अपील और यातायात प्रबंधन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति मिलने पर पुलिस शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग करती है, लेकिन आयोजकों को नियमों और कानून का पालन करना चाहिए।
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धारा 163 लागू होने का हवाला
पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है। इसके तहत संबंधित प्रतिबंधों के दौरान जमावड़े और प्रदर्शनों पर रोक है। पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधों का उल्लंघन करने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर घोषणाएं प्रतिबंधों के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए की जा रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति भीड़ जुटाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
दिल्ली पुलिस की डीसीपी सृष्टि पांडे ने भी चेतावनी दी कि प्रतिबंध लागू रहने तक जंतर-मंतर समेत किसी भी स्थान पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की।
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