कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर (Bengaluru Business Corridor) परियोजना में प्रभावित भूमि मालिकों के लिए विकास अधिकार (Development Rights) मंजूर कर दिए हैं। कैबिनेट ने यह निर्णय उन लोगों के हित में लिया है, जिनकी जमीन इस महत्वपूर्ण व्यापार और औद्योगिक परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य भूमि खोने वाले परिवारों और मालिकों को उचित लाभ प्रदान करना है। अब प्रभावित लोगों को उनके अधिग्रहित भूखंडों के बदले विकासाधिकार मिलेंगे, जिससे वे निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग कर सकेंगे। इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि परियोजना से जुड़े अवसरों का लाभ भी उन्हें सीधे मिलेगा।
बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर परियोजना शहर में औद्योगिक और वाणिज्यिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए शुरू की गई है। यह परियोजना आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रभावित भूमि मालिकों को विकासाधिकार देने से परियोजना में सामाजिक संतुलन और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
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कैबिनेट के फैसले के अनुसार, भूमि मालिक सरकारी दिशानिर्देशों और प्रक्रिया का पालन करते हुए विकासाधिकार का लाभ उठा सकते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण से हुए नुकसान की भरपाई संभव होगी और प्रभावित लोग परियोजना के लाभ में भागीदार बन सकेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और प्रभावित समुदायों के हित में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जाएगा।
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