तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर जी. प्रसाद कुमार की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल ने दल बदल (एंटी-डेफेक्शन) कानून के तहत चार और भरत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों को तलब किया है। ये विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
तलब किए गए विधायकों में टेल्लम वेंकट राव, अरेकापुडी गांधी, पोचरम श्रीनिवास रेड्डी और एम. संजय कुमार शामिल हैं। ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ BRS नेतृत्व द्वारा लगाए गए आरोपों की सुनवाई गुरुवार से शुरू होगी। सुनवाई दो दिनों तक चलेगी, और हर दिन दो सत्र आयोजित किए जाएंगे।
स्पीकर कार्यालय ने याचिकाकर्ताओं, BRS विधायकों जी. जगदीश रेड्डी, कलवाकुंटला संजय और के.पी. विवेकानंद को भी नोटिस जारी किया है, ताकि वे अपने अधिवक्ताओं के साथ सुनवाई में उपस्थित हों। नोटिफिकेशन के अनुसार, स्पीकर 12 और 13 नवंबर को चारों विधायकों से फिर से पूछताछ करेंगे।
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इस प्रक्रिया से पहले पिछले महीने टी. प्रकाश गौड, काले यदैया, गुडेम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्णमोहन रेड्डी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई और पूछताछ पूरी की जा चुकी है। विधायकों ने अपने पक्ष की रक्षा करते हुए कानूनी विशेषज्ञों की सलाह से ट्रिब्यूनल के सवालों के जवाब दिए। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने विधायकों के खिलाफ मजबूत मामला पेश किया, जबकि विधायकों के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और उन्होंने केवल निर्वाचन क्षेत्र संबंधी मामलों के लिए मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की थी।
वर्तमान में चारों विधायकों की सुनवाई और पूछताछ पूरी हो चुकी है और ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है। वहीं, दो अन्य BRS विधायक, दानम नागेंद्र और कादियाम श्रीहर, ने अभी तक निरस्तीकरण नोटिस का जवाब नहीं दिया है। स्पीकर उनके मामले में क्या कदम उठाएंगे, यह देखने की बात है।
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