महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने एक महिला वकील को 2019 के सड़क हादसे में पैरेप्लेजिक (निचले हिस्से के लकवे) होने के कारण 94.27 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
MACT के सदस्य आर.वी. मोहिते ने उस कार के मालिक और बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वे संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से मुआवजा राशि का भुगतान करें। यह मुआवजा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दिया जाएगा, जो याचिका दाखिल करने की तारीख से लागू होगा।
इस हादसे में महिला वकील, जो स्कूटर चला रही थीं, को गंभीर चोटें आईं और उनका शरीर नीचे से पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारण उनकी पूरी जिंदगी बदल गई और उन्हें पैरेप्लेजिक का सामना करना पड़ा। इसके बाद, महिला वकील ने मुआवजा मांगते हुए MACT में याचिका दायर की थी।
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फरवरी 27 को दिए गए इस आदेश की एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई। यह आदेश दुर्घटना के बाद महिला वकील को उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक नुकसान के लिए मुआवजा देने के संबंध में है।
यह फैसला सड़क हादसों से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भविष्य में अन्य दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को न्याय मिलने की उम्मीद है। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि वाहन मालिकों और बीमाकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और यह दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए न्याय प्राप्ति का एक उदाहरण हो सकता है।
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