बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द की, कहा—पक्षों को मिलाने का था छठा इंद्रिय बोध देश सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि रद्द करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति का संबंध था और अब विवाह के बाद न्याय के हित में कार्यवाही समाप्त की गई।
ममता के लिए रोड का अंत: महिलाओं के आरक्षण पर हार को बंगाल में TMC के भविष्य से जोड़ा किरण रिजिजू ने देश