करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द, मद्रास हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक देश मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया।
कनाडा में स्थायी निवास पाने वाले भारतीयों की संख्या में बड़ी गिरावट, नए पीआर आव्रजन में 57% कमी का कारण बने भारतीय विदेश
इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, बोले- मैं एसी कमरे का कार्यकर्ता नहीं, सड़क का लड़ाका हूं देश