करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द, मद्रास हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक देश मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया।
लंदन में तमिलनाडु के सीएम विजय को देखने उमड़ी सैकड़ों की भीड़, सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम रद्द विदेश