आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 दाख़िल करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। अब ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिनकी आमदनी पूंजीगत लाभ से होती है और जो व्यापार या पेशे से आय नहीं कमाते, वे यह फॉर्म प्री-फिल्ड डेटा के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के ज़रिए जमा कर सकते हैं।
इससे पहले ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की ऑनलाइन दाख़िला प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो मुख्यतः छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए होते हैं।
सरकार ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए बिना ऑडिट वाले करदाताओं की रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। अब ये करदाता 15 सितंबर तक रिटर्न दाख़िल कर सकते हैं, जो पहले 31 जुलाई थी।