कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अपनी महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 1 अगस्त को यह फैसला सुनाया।
34 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण और बलात्कार से जुड़े चार मामले दर्ज थे। अदालत ने उनमें से एक मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अन्य मामलों की सुनवाई अभी जारी है।
अदालत ने कहा कि पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराध साबित हुआ है। सजा सुनाते हुए अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधों में कड़ी सजा जरूरी है ताकि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार से हैं और पूर्व में हासन से सांसद रह चुके हैं। मामला सामने आने के बाद वे राजनीतिक और सामाजिक रूप से लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।
इस सजा के ऐलान के बाद महिला अधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला यौन शोषण पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ऐसे अपराधों पर नकेल कसने में मदद करेगा।
पुलिस का कहना है कि शेष मामलों में भी जांच और सुनवाई तेज़ी से की जाएगी ताकि पीड़िताओं को जल्द न्याय मिल सके।
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