परिवार का पालन नहीं कर सकते तो शादी न करें: इलाहाबाद हाई कोर्ट देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आर्थिक कमजोरी का हवाला देकर पति परिवार की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता और पत्नी को भरण-पोषण देना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है।